संविधान : 6 मूल अधिकार और अनुच्छेद (Trick)


जैसा की आप सभी को विदित है की संविधान की भाषा और अनुच्छेद सरल नही है जिसके कारण याद रखने में बहुत कठिनाई होती है संविधान याद करना मतलब आपको इसको लगातार पढ़ते रहना होगा लेकिन फिर भी मेरा प्रयास आपके लिए सतत् रहेगा की आपको संविधान के हर बिंदु पर Trick बना कर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करूँगा। आज दिनांक 08/10/2015 को मेने अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार जिससे भारतीय नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए है। इन 6 मूल अधिकारो का विवरण किसी अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है यह भी आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद करने में आसानी होगी।
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Made by Singh [08/10/2015]

मौलिक अधिकार : 6 मूल अधिकार और अनुच्छेद

Trick-सच में आज स्वाति ने उन बासी सोते चौबेजी के धर्म का पाठ सर की शिक्षा उन्नती से बनाया।

NOTE-इस ट्रिक में जब शब्दों का विच्छेदन अर्थात अलग अलग किया जायेगा तो पहला शब्द मूल अधिकार और अंतिम शब्द अनुच्छेद (उक्त अधिकार का विवरण उक्त अनुच्छेद में आता है) को व्यक्त करेगा तथा अनुच्छेद बढ़ते हुए क्रम में है।
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ट्रिक का विस्तृत्व विवरण :

[1]
सच में आज=स+च+ में आज
-समता या समानता का अधिकार
च+आज-14(चोदह ) से 18(अट्ठारह) अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 तक
[2]
स्वाति ने उन बासी=स्वाति ने+उन+बासी
स्वाति ने-स्वतंत्रता का अधिकार
उन+बासी-19(उन्निस) से 22(बाईस) अर्थात अनुच्छेद 19 से 22 तक
[3]
सोते चौबेजी=सो+ते+चौबेजी
सो-शोषण के विरुद्ध अधिकार
ते+चौबेजी-23(तेईस) से 24(चोईस) अर्थात अनुच्छेद 23 से 24 तक
के-silent
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[4]
धर्म का पाठ=धर्म का+प+आठ
धर्म का-धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
प+आठ-25(पच्चीस) से 28(अट्ठाईस) अर्थात अनुच्छेद 25 से 28 तक
[5]
सर की शिक्षा उन्नति=सर की+शिक्षा+उन्न+ती
सर की+शिक्षा-संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
उन्न+ती-29(उनतीस) से 30(तीस) अर्थात अनुच्छेद 29 से 30 तक
[6]
से बनाया=से+बनाया
से-संवैधानिक उपचारो का अधिकार
बनाया-32(बत्तीस) अर्थात अनुच्छेद 32
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महत्त्वपूर्ण बिंदु :
(1)
मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए है।
(2)
इनका वर्णन संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद 12 से 35 तक) है।
(3)
इसमे संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रिय आपात के दौरान (अनुच्छेद 352) जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
(4)
मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1979 ई.) के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 एवं 19f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।
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-By Singh